September 11, 2025

भोपाल के नामी स्कूल की मान्यता रद्द, लगेगा ताला, डीएम ने बच्ची से रेप मामले में की कार्रवाई

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bhopal

Updated : Apr 18,

भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नामी निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। स्कूल में पिछले साल सितंबर में तीन साल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले रेडक्लिफ स्कूल के टीचर कासिम रेहान पर बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है।

पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस वारदात के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता करने का फैसला किया।

अब नहीं हो सकेगा स्कूल का संचालन

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात स्कूल के संचालन को रोकने के आदेश जारी किए। यह भोपाल का पहला मामला है, जहां अधिकारियों ने किसी निजी संस्थान का प्रभार संभाला है। प्रशासन के लिए एक क्लस्टर प्रिंसिपल को नामित किया गया है। स्कूल ने कक्षा 1-8 के लिए मान्यता खो दी है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल का संचालन सत्र 2025-26 से समाप्त हो जाएगा। मौजूदा छात्रों को कहीं और प्रवेश लेना होगा। डीएम ने कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसलिए वह निजी या शासकीय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं।

 

सरकारी या किसी दूसरे निजी स्कूल में ले सकते हैं दाखिला

आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले छात्र सरकारी संस्थानों में जा सकते हैं, जबकि अन्य को अन्य स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। स्कूल में वर्तमान में 324 छात्र हैं। पिछले साल सार्वजनिक विरोध के बाद अधिकारियों ने परिसर को सील कर दिया था। अधिकारियों ने दो जांच दल बनाए। पहली जांच में छात्राओं के लिए संस्थान के सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण कमियों का पता चला। बाद में एक दूसरी समिति ने कलेक्टर को अपना परिचालन मूल्यांकन प्रस्तुत किया।

 

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