भोपाल में आज से खुलेंगे जिम, जान लें क्या है गाइडलाइन

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भोपाल
करीब 5 महीने बाद भोपाल में आज से जिम खुलेंगे। इसके लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। उसे पालन करते हुए संचालकों को जिम खोलने की अनुमति दी गई है। वह प्रशासन के स्तर पर लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से जो एसओपी जारी की गई है, उसके अनुसार जिम के फ्लोर एरिया के हिसाब से लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।

गाइडलाइन के अनुसार हर व्यक्ति को 4 स्क्वायर मीटर जगह जिम में मिले। जिम संचालकों को प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी, उनके जिम में कितना स्पेस है। साथ ही यह भी बताना होगा कि एक वक्त में कितने लोग जिम के अंदर आ सकते हैं। निर्धारित नियम से अगर ज्यादा लोग जिम के अंदर मिलेंगे, तो उसे 15 दिनों के लिए बंद करवा दिया जाएगा।

एसडीएम ऑफिस से पावती लेकर शुरू करें जिम
दरअसल, जिला प्रशासन ने जिम खोलने को लेकर एक स्व घोषणा पत्र का प्रारूप जारी किया है। जिम संचालकों को एसडीएम कार्यालय से इसे लेकर भरना होगा। इसी घोषणा पत्र में जिम के संचालन को लेकर जानकारी देनी होगी। उसके बाद उन्हें पावती पत्र मिलेगा। उसी के आधार पर संचालक जिम खोल सकेंगे। जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी जिम्मेदारी संचालक की है।

आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
इसके साथ ही जिम आने वाले हर व्यक्ति के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य किया गया है। इसके अलावे जिम में प्रयुक्त होने वाले मशीनों के हैंडल को बार-बार सैनिटाइज करें। एक्सरसाइज सेशन के दौरान भी फ्लोर की सफाई हो। इसके अलावे हर व्यक्ति मास्क पहने और जिम के लिए आने वाले लोग खुद भी सैनिटाइजर लेकर आएं।

इन शर्तों के साथ खुलेंगे जिम
जिम के अंदर हर मशीन के बीच की दूरी कम से कम छह फीट होना चाहिए। अगर अंदर स्पेस नहीं है, तो आउटडोर में भी मशीन लगा सकते हैं। जिम में भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। जिम के मेंबर्स वर्कआउट के लिए अलग से जूते लेकर आएं। वहीं, संचालक जिम में थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करें। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 फीसदी से कम है, तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें।

बंद करने से पहले जरूर करें ये काम
जिम संचालकों को कहा गया है कि चेंजिंग एरिया, रूम और लॉकर को बंद करते वक्त सैनिटाइज करें। वॉशरूम की डीप क्लिनिंग अनिवार्य रूप से हो। साथ ही पूरे परिसर को भी सैनिटाइज किया जाए।

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