September 11, 2025

MP Politics: नगर निकायों पर मेहरबान हुई शिवराज सिंह चौहान सरकार

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Updated at : 07 Apr 2023,

Bhopal News: मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) सरकार चुनावी साल (MP Assembly Election 2023) में नित-नई घोषणाएं कर रही है. प्रदेश की शिवराज सरकार ने ताजा फैसला मेयरों का मानदेय बढ़ाने को लेकर लिया है. महापौरों के मानदेय में यह बढ़ोतरी 12 साल बाद की गई है. इसमें खास बात यह है कि पहले मेयरों का मानदेय में शहर की आबादी के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने सभी मेयरों का मानदेय एक तरह का करने का फैसला लिया है. सरकार ने प्रदेश के 401 नगर निकायों के अध्यक्ष और पार्षद का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है.

सरकार के इस फैसले से पहले प्रदेश के 16 नगर निगमों के मेयरों का मानदेय अलग-अलग था. इस वजह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के मेयर का मानदेय अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले निगमों के मेयर का मानदेय कम था.शिवराज सरकार ने इसे अब एक कर दिया है.

अब एमपी के मेयरों को कितना मिलेगा मानदेय

सरकार के इस कदम के बाद से प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के मेयरों को हर महीने 22 हजार रुपये का मानदेय और पांच हजार रुपये का सत्कार भत्ता मिलेगा. इसके अलावा अध्यक्ष को 18 हजार रुपये का मानदेय और 28 सौ रुपये का सत्कार भत्ता मिलेगा. वहीं निगम की बैठकों में शामिल होने के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और महापौर की ओर से वार्ड समिति में नामित सदस्यों को 450 रुपये प्रतिदिन के आधार पर दैनिक भत्ता मिलेगा.

नगर पालिकाओं के अध्यक्ष को कितना मानदेय मिलेगा

वहीं प्रदेश की 89 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष को छह हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय और 36 सौ रुपये का सत्कार भत्ता दिया जाएगा. नगर पालिका के उपाध्यक्ष को हर महीने 48 सौ रुपये का मानदेय और 16 सौ रुपये का सत्कार भत्ता दिया जाएगा. पार्षद को हर महीने 36 सौ रुपये मिलेंगे. नगर पालिका की समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और अध्यक्ष की ओर से नामित वार्ड समिति सदस्यों को प्रतिदिन 390 रुपये का भत्ता मिलेगा.

नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय कितना बढ़ा है

प्रदेश की 312 नगर परिषदों के अध्यक्षों को हर महीने 48 सौ रुपये का मानदेय और 22 रुपये का सत्कार भत्ता दिया जाएगा. उपाध्यक्ष को 42 सौ रुपये का मानदेय और 16 सौ रुपये का सत्कार भत्ता दिया जाएगा.परिषद समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और अध्यक्ष की ओर से वार्ड समिति में नामित सदस्यों को 240 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा.

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