MP: क्या वाकई भोपाल में मांस और मछली की बिक्री पर लगा है बैन ?
Updated : Aug 04, 2025
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल में आगामी त्यौहारों को देखते हुए निश्चित तारीखों पर मांस-मछली की बिक्री नहीं की जा सकेगी। 10 अलग-अलग तारीखों पर ये नियम लागू होगा।
15 अगस्त से 21 अक्टूबर तक 10 दिन ऐसे पड़ रहे हैं, जब हिंदुओं के त्यौहार या महापुरुषों की जयंती है। ऐसे में इन 10 दिनों में मांस-मछली की बिक्री पर बैन लगा है। अगर इस दौरान कोई इन चीजों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा, तो नगर निगम उसका लाइसेंस निरस्त कर देगा।
किन तारीखों में नहीं होगी मांस और मछली की बिक्री?
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त: कृष्ण जन्माष्टमी
- 27 अगस्त: गणेश चतुर्थी
- 28 अगस्त: प्रयूषण पर्व का पहला दिन
- 3 सितंबर: डोल ग्यारस
- 6 सितंबर: अनंत चतुर्दशी और प्रयूषण पर्व का आखिरी दिन
- 9 सितंबर: प्रयूषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस
- 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती
- 7 अक्टूबर: महर्षि वाल्मीकि जयंती
- 21 अक्टूबर: भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण दिवस
नगर निगम भोपाल ने जारी किए निर्देश
नगर पालिक निगम, भोपाल जनसंपर्क शाखा ने जानकारी दी, “स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत मांस विक्रय की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसी प्रकार शनिवार, 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी, बुधवार, 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, गुरूवार, 28 अगस्त 2025 को पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, बुधवार, 03 सितम्बर 2025 को डोल ग्यारस, शनिवार, 06 सितम्बर 2025 को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन मंगलवार, 09 सितम्बर 2025 को पर्यूषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस, गुरूवार, 02 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती, मंगलवार, 07 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मिकी जयंती तथा मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समस्त मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी। उक्त दिनांकों में यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुये पाया गया, तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मांस विक्रेता की होगी।”
