दिल्ली में CNG ऑटो की होगी विदाई, 3 कारवालों के लिए नई ‘शर्त’
अप्रैल 08, 2025,
नई दिल्ली:क्या दिल्ली में चलने वाले CNG ऑटो गुजरे दिनों की बात हो जाएंगे? दिल्ली में 3 कार वाले क्या नई कार क्या ले पाएंगे? यह सवाल इसलिए कि दिल्ली की हवा की सेहत सुधारने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. दिल्ली में 40 फीसदी प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है. इसी के चलते अब दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलें, इसकी कोशिश में सरकार जुटी है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली का पर्यावरण बेहतर करने के लिए सरकार EV Policy बना रही है.
जरा पहले जानें दिल्ली में गाड़ियां हैं कितनी
-दिल्ली में करीब 90 हजार ऑटो रिक्शा हैं.
-31 मार्च 2023 तक दिल्ली में कुल 79.5 लाख गाड़ियां थीं
-इसमें से प्राइवेट गाड़ियां की संख्या 20.7 लाख थी
-दिल्ली में कुल 1.2 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं
-इसमें से 33.8 लाख प्राइवेट कारें
EV policy के ड्राफ्ट क्या-क्या?
- सूत्रों के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा.
- सभी सीएनजी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ई-ऑटो परमिट से बदले जाएंगे.
- 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदलना अनिवार्य होगा.
- 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल/डीजल/सीएनजी दो-पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा.
- 15 अगस्त 2025 से डीजल/पेट्रोल/सीएनजी तीन-पहिया माल वाहनों का पंजीकरण बंद हो जाएगा।
- सभी कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और 100% इलेक्ट्रिक लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक प्राप्त किया जाएगा.
- केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी. बीएस VI बसें सिर्फ अंतर-राज्यीय परिचालन के लिए उपयोग होंगी.
- दिल्ली में निजी कार मालिकों को तीसरी या उससे अधिक कार के लिए केवल इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी, यदि वही पता पंजीकरण में है.
बता दें कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के पास भेजा जाएगा. जिसके बाद रिकमेंडेशन पर विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा. ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, दिल्ली सरकार के कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू हो सकता है.
