MP में होगा दुर्गा पूजा का आयोजन, जानें नियम और शर्तें

प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार

Updated: 06 Sep 2020,

भोपाल
कोरोना की वजह से एमपी में गणेश उत्सव नहीं मनाया गया था। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर एमपी सरकार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों के तहत प्रदेश में यह आयोजन किया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 100 लोग पूजा स्थल पर जमा हो सकेंगे।

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सारंग ने कहा कि समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन 21 सितंबर के बाद अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के आयोजन को अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि मूर्ति बनाने वाले को जिला प्रशासन के परामर्श से मूर्तियों की ऊंचाई के बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दुर्गा उत्सव और धार्मिक आयोजनों के पंडालों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले प्रदेश सरकार ने अगस्त के दूसरे पखवाड़े में गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया था।

ये हैं नियम
सरकारी आदेश के अनुसार पंडाल में मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टेसिंग और सैनिटाइजेशन का भी सभी को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजित कराने वाले कमेटियों को पंडालों में सैनिटाइजर और हैंश वाश की भी व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। पूजा के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि पंडालों में मूर्ति का साइज क्या होगा, इसे लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। सरकार जल्द ही इसे लेकर भी एक गाइडलाइन जारी करेगी। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि मूर्ति की बिक्री नहीं होने की वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

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