MP: रैलियों पर HC की फटकार, कहा- आप कानून से बड़े नहीं हो

प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुख्य समाचार

Updated: 21 Sep 2020,

ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल के दौरान हो रहे राजनैतिक कार्यक्रम और रैलियों पर चिंता जताई है। सरकार को निर्देशित किया है कि कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई दल इसका उल्लंघन करता है, तो हाईकोर्ट प्रिंसिपल रजिस्टार के जरिए मामले को संज्ञान में लाया जाए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं संजय द्विवेदी, राजू शर्मा और बीडी शर्मा को न्याय मित्र बनाया है। न्याय मित्र देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी सहित दूसरे दल कहीं कोविड के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने 3 दिन में जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस दौरान कहीं गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है, तो तत्काल कोर्ट को अवगत कराया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर को नियत की गई है। गौरतलब है कि ग्वालियर के आशीष प्रताप सिंह ने पिछले 1 महीने से ग्वालियर में जारी राजनीतिक रैलियों, बैठक और आम सभाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। कहा है कि कोरोनावायरस से लोगों को महामारी का सामना करना पड़ सकता है और मौजूदा दौर में जिस तरह से ग्वालियर में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इस तरह के कार्यक्रमों से उस में और बढ़ोतरी होगी।

Leave a Reply