Jabalpur High Court: SC-ST वर्ग की गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भर्ती के वक्त आयु सीमा में मिलेगी इतनी छूट

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में 2 हजार 117 पदों पर की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर्स और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश सुनाया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी की इस भर्ती परीक्षा में एससी-एसटी वर्ग के गेस्ट टीचर्स को आयुसीमा में 5 साल की छूट देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और एमपी-पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है और याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया है कि आयुसीमा में छूट पाने वाले याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे. दरअसल एमपी-पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 45 साल की आयुसीमा तय की है.
हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश