MP पुलिस की नई गाइडलाइन, वीडियो कॉल से दर्ज होंगे मामले

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LAST UPDATED: JUNE 15, 2020,

भोपाल. कोरोना आपदा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने नई गाइडलाइन (New guideline) जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत अब थाने में आने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, ताकि पुलिसकर्मी बाहरी लोगों से सीधे संपर्क में न आ सकें. नई गाइडलाइन के तहत किसी भी व्यक्ति के बयान वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए लिए जाएंगे. इसके अलावा थाने में आने वाली शिकायत भी सिटीजन पोर्टल के जरिए ली जाएगी. इतना ही नहीं पुलिस के तमाम कागज़ी कामकाज, चाहे वे किसी केस की विवेचना से क्यों न जुड़े हो, ऐसे सभी दस्तावेजों को ईमेल और व्हाट्सएप (WhatsApp) के साथ दूसरे ऐप के जरिए लिए जाएंगे. कुल मिलाकर पुलिस के सभी काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करने की कोशिश की जा रही है.

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को पत्र लिखा है. इस पत्र के साथ नई गाइडलाइन को भी दिया गया है. इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं. इस गाइडलाइन के तहत अब हर एक पुलिसकर्मी को ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना अनिवार्य होगा. इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके तहत थाने के साथ ऑफिस में काम करने वाले पुलिसकर्मी सीधे किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं आ कर अपने काम को अंजाम देंगे.

स्पेशल ब्रांच ने जारी की गाइडलाइन

कोरोना आपदा की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच ने इस गाइडलाइन को तैयार किया है. पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने तमाम बिंदुओं के अध्ययन के बाद 62 पन्नों की गाइडलाइन तैयार की है. दरअसल, लॉकडाउन के दौरान पुलिस का पूरा ध्यान कोरोना आपदा की तमाम प्रोसेस और व्यवस्थाओं पर था. लेकिन अब बाजार और तमाम व्यवस्थाओं को खोले जाने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ने लगा है. इसके मद्देनजर ही पुलिस ने गाइडलाइन तैयार की है. पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाई, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सेनानी और सभी रेल पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि अब इस गाइडलाइन के तहत काम करना है.

ये है नई गाइडलाइन

1 थाने में हर पुलिसकर्मी फेस मास्क और फेस शिल्ड का इस्तेमाल करेगा.

2 थाने में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.

3 यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार है तो उस व्यक्ति के घर में प्रवेश न करें.

4 शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को अपनाएं.

5 कम से कम व्यक्ति को थाने में प्रवेश दें. शिकायतकर्ता सिटीजन पोर्टल का प्रयोग करें.

6 शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्ति के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल के माध्यम से दर्ज करें.

7 जहां तक संभव हो शिकायत संबंधित दस्तावेज ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त करें.

8 सीधे शिकायतकर्ता से कोई भी दस्तावेज न लें. विवाद के निपटारे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए.

9 ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यक्तियों को थाना बुलाने की जरूरत न पड़े.

10 बुजुर्ग और बच्चों से पूछताछ और बयान से बचें. कार्यालय में समान शिष्टाचार में अधिकारी, कर्मचारी या दूसरे व्यक्ति हाथ न मिलाएं.

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