समय पर नहीं मिला घर तो SBI लौटाएगा होम लोन, लॉन्च हुई ये स्कीम
09 जनवरी 2020,
अकसर देखा गया है कि लोग होम लोन लेकर घर की बुकिंग तो कर लेते हैं लेकिन आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) मिलने से पहले प्रोजेक्ट अटक जाता है. ऐसे में लोगों को घर भी नहीं मिलता और वो होम लोन भी दे रहे होते हैं.
हालांकि अब ऐसे घर खरीदारों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक खास स्कीम ‘रेशिडेंशल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम’ लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत खरीदार को निर्धारित समय पर घर का पजेशन नहीं मिल पाता है तो बैंक ग्राहक को पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा.
यह रिफंड स्कीम तबतक मान्य होगी, जबतक घर खरीदार को आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं मिल जाता. बहरहाल, अभी एसबीआई की ये स्कीम 10 शहरों में लागू होगी. वहीं इस स्कीम के तहत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये कीमत के मकान के लिए होम लोन मिल सकता है.
उदाहरण से समझिए…
मान लीजिए कि सुरेश ने 2 करोड़ रुपये का फ्लैट बुक कराया है और 1 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है. ऐसे में अगर प्रोजेक्ट अटक जाता है तो एसबीआई सुरेश का 1 करोड़ रुपये रिफंड कर देगा.
बैंक की ओर से दी गई गारंटी की अवधि आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) से जुड़ी रहेगी. यह गारंटी रेरा रजिस्टर्ड परियोजनाओं पर ही लागू होगी. रेरा की समय-सीमा पार होने के बाद प्रोजेक्ट को अटका माना जाएगा.
क्या होगा फायदा….
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि इस स्कीम का रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ उन मकान खरीदारों पर पर बड़ा असर पड़ेगा, जो मकान का पजेशन न मिलने के कारण परेशानी में फंस जाते हैं.
रजनीश कुमार ने आगे कहा कि रेरा, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमों में बदलाव के अलावा टबंदी के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि होमबायर्स को समय पर मकान देने और उनका पैसा फंसने से बचाने का यह बढ़िया तरीका है.
बता दें कि सुस्ती से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत सरकार ने अधर में पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया था.