MP NEWS: योग दिवस पर एमपी में योग आयोग का गठन

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Updated at : 22 Jun 2022,

Formation of Yoga Commission in Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के कुछ घंटे की भीतर ही मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन कर दिया गया.इसके साथ ही की प्रशासनिक संरचना और उसके कामकाज का तरीका भी तय कर दिया गया है. योग आयोग स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन काम करेगा. योग आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा.

योग को जीवन का हिस्सा बनाना हमारा उद्देश्य

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन किया जाता है. योग आयोग प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा, जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके.

योग आयोग के कर्तव्य
आयोग योग से संबंधित योजना, योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेगा. योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार हेतु चयन करने का दायित्व भी आयोग के पास होगा.आवासीय एवं गैर आवासीय योग प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा. प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा. शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा. योग आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा. आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किया जायेगा. मध्यप्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा.

आयोग की सरंचना

आयोग में स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष तथा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्था के निदेशक पदेन सचिव होंगे. इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले 5 अशासकीय सदस्य भी होंगे. आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे. अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा.

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