MP News: युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला

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Updated at : 28 Sep 2022

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में अब युवाओं को उद्यमी बनने के अधिक अवसर मिलेंगे. मंगलवार को शिवराज कैबिनेट (Shivraj Singh Chouhan cabinet) की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (CM Udyam Kranti Yojana) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसमें तय किया गया कि लोन की न्यूनतम सीमा अब 50 हजार से शुरू होगी. योजना को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए न्यूनतम सीमा एक लाख से कम कर 50 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया. इससे कम पूंजी के व्यापार के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यम योजना का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही फैसला लिया गया कि अब हितग्राही को ब्याज अनुदान का भुगतान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा.

बढ़ाई गई आयु सीमा भी
इसी तरह लाभ प्राप्त करने की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष को बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष किया गया है. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अतिरिक्त छूट दी गई है. अब तक इस योजना का लाभ 45 साल तक के आवेदकों को दिया जाएगा. अभी तक 40 साल तक के व्यक्तियों को यह लोन मिलता था. मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल के बाद अब 45 साल के व्यक्ति भी इस योजना में बैंक से लोन और अनुदान ले सकेंगे.

शैक्षणिक योग्यता भी घटी
इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 12वीं से घटाकर 8वीं तक कर दिया गया है. इस योजना में सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्यमों को भी शामिल किया गया है. खुद का उद्योग स्थापित करने की इस योजना के आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं. आवेदन http://samast. mponline.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

कितनी होनी चाहिए आय
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत उद्योग (विनिर्माण) ईकाई के लिये एक लाख रूपये से 50 लाख और सेवा या व्यवसाय (रिटेल ट्रेड्स) के लिए 50 हजार रूपये से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है. योजना की पात्रता के लिए अब आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. शैक्षणिक योग्यता में 8वीं उत्तीर्ण आवेदक भी पात्र होगा. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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