राफेल डील: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दस्तावेज़ों को लेकर सरकार की आपत्तियां खारिज
Updated: 10 Apr 2019,
नई दिल्ली: राफेल पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राफेल सौदे पर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत के तीन जजों की बेंच ने कहा कि जो कागज़ात अदालत में पेश किए गए वो मान्य हैं. अदालत ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उसकी जांच की जाएगी. अदालत ने कहा कि राफेल से जुड़े जो कागजात आए हैं, वो सुनवाई का हिस्सा होंगे.
दरअसल, सरकार ने राफेल को लेकर अखबार में छपी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वो चोरी हुए दस्तावेज हैं और उसपर अदलत सुनवाई नहीं करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले के याचिकाकर्ता अरुण शोरी ने कहा कि राफेल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है.
कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया.”
क्या है मामला
दिसंबर में कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 लड़ाकू विमानों के सौदे को सही करार दिया था. इसी के खिलाफ ये याचिकाएं दाखिल हुई हैं. इनमें सरकार पर कोर्ट से जानकारी छुपाने के आरोप लगाया गया है. जवाब में सरकार ने दलील दी है कि रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज चोरी कर याचिका दाखिल की गई है. सरकार ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है.