अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होगा 10,000 रु. जुर्माना, लोकसभा में पास हुआ बिल

मुख्य समाचार, राष्ट्रीय

Updated: April 11, 2017

 

नई दिल्ली. मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित एक कानूनी ड्राफ्ट सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया. यह ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को सुरक्षा देने संबंधित था.

यह विधेयक ट्रैफिक के विभिन्न नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाता है. संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी. बिल को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया.

एक्‍ट पास होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि ई-गवर्नेंस सिस्‍टम लागू होने के बाद न तो कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और ना ही कोई गाड़ी चोरी होगी.

रोड सेफ्टी से जुड़े कई मामलों में चालान की राशि बढ़ा दी गई है. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 के बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना होगा.

ये है चालान की बढ़ी हुई राशि

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